India News (इंडिया न्यूज़) : सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत दी है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। मामला न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद पीठ ने इसे नौ अक्तूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
बता दें, इससे पहले आप नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्चय न्यायालय ने उनकी अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। मालूम हो, सत्येंद्र जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई थी। जिस वजह से चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत अदालत से समय-समय पर बढ़ाई गई है। ज्ञात हो, सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
बता दें, जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि वो अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में करा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह को वो प्रभावित नहीं करेंगे। न ही दिल्ली के बाहर जाएंगे। कोर्ट ने उन्हें मीडिया से बात न करने और न ही बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें लगाईं थीं।
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