इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
रोहित शेखर तिवारी हत्याकांड में आरोपित अपूर्वा तिवारी की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में बुधवार को दिल्ली सरकार की तरफ से स्थिति रिपोर्ट पेश कर दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने स्थिति रिपोर्ट और याचिका का विरोध करने वाले अपूर्वा के अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा दाखिल जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए सुनवाई पांच अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नरायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की 16 अप्रैल 2019 को हत्या कर दी गई थी। उनका शव कमरे से बरामद किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहित की पत्नी अपूर्वा को 24 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने 17 जुलाई 2019 को हत्या की धारा के तहत पहला आरोप-पत्र दाखिल किया था।
इसमें अपूर्वा को आरोपित बनाया गया था। इस मामले में करीब तीन साल तक जेल में रहने के बाद जनवरी 2022 में उन्हें निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला तिवारी ने अधिवक्ता राहुल शर्मा और तारिक नासिर के माध्यम से याचिका दायर कर अपूर्वा को मिली जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।