India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Sanjay Singh: बीते मंगलवार, 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी ( संजय सिंह) की जमानत की जमानत की पांच शर्तें तय की है। संजय सिंह के वकीलों ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि उनकी जमानत करवाने वाली उनकी पत्नी हैं।
वकीलों ने आगे कहा, मेरे क्लाइंट सांसद हैं. उनके भागने का खतरा नहीं है। जबकि इस मामले पर ईडी ने कहा, हम केवल इतना चाहते हैं वह (Sanjay Singh) शराब नीति मामले में अपनी भूमिका को मीडिया के सामने जाकर चर्चा न करें।
आईए जानते हैं, वह पांच शर्तें, जिस पर संजय सिंह (Sanjay Singh) को जमानत मिली है।
2) दूसरी शर्त यह है कि वह दिल्ली शराब नीति के मामले अपनी भूमिका को मीडिया या सार्वजनिक तौर पर साझा नहीं करेंगे।
3) कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा है। यह उनके लिए महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है।
4) संजय सिंह को कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, आप जांच में सहयोग करेंगे। साथ ही जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे।
5) पांचवा और आखिरी शर्त यह है कि आप किसी भी सबूतो के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।