India News(इंडिया न्यूज़), Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह सोमवार 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद पद की शपथ लेने की इजाजत नहीं दी है। चेयरमैन का कहना है कि यह मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है।
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आंशिक राहत दी थी। कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की इजाजत दे दी थी। हालांकि, सोमवार को शपथ ग्रहण से पहले ही राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है।
संजय सिंह की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि अंतरिम जमानत की मांग को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप नेता को 7 फरवरी को अपने खिलाफ दायर एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना होगा। उन्हें सिर्फ जाने की इजाजत मिल सकती है और संजय सिंह 5 फरवरी को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले सकते हैं। हालांकि, आज राज्यसभा सभापति ने आप नेता को शपथ लेने की इजाजत भी नहीं दी।