India News(इंडिया न्यूज़), Sanjay Singh: दिल्ली शराब घोटाला भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को थोड़ी राहत मिली है। उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए 4-10 फरवरी के बीच जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें केवल सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी। सोमवार (5 फरवरी) को उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। संजय सिंह को शपथ लेने की इजाजत मिल गई है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने उत्पाद घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए गुरुवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और केंद्रीय जांच एजेंसी को तीन फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ईडी की ओर से दाखिल जवाब में संजय सिंह की जमानत का विरोध किया गया।
बता दें कि ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ। हालाँकि, दूसरी ओर, इस नीति के कारण राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है।
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