India News Delhi ( इंडिया न्यूज ), Sanjay Singh: उत्तर प्रदेश के एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने गुरुवार, 20 जून को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के तीन साल पुराने मामले की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किया।
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वैभव पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता पहले भी कई सुनवाई में अनुपस्थित रहे हैं और मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने उनकी अनुपस्थिति के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि मामला 13 अप्रैल, 2021 को सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने हसनपुर गांव में बिना अनुमति के आप की एक बैठक की, जिसमें 50-60 लोग शामिल हुए।
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने आगे बताया की आप नेता पर महामारी रोग अधिनियम व अन्य कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप है। जांच के बाद पुलिस ने संजय सिंह, मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील व अजय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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इस मामले के अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन सिंह गुरुवार की सुनवाई सहित कई सुनवाई में शामिल नहीं हुए। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी।
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