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Satyendar Jain: सत्येंद्र जैन को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज, जानिए-हाईकोर्ट ने क्या कहा

• LAST UPDATED : August 21, 2022

Satyendar Jain: दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को राहत मिल गई है। आपको बता दे कि हाईकोर्ट ने जैन को पद से हटाने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसी के साथ जनहित याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को मानसिक रूप से अक्षम घोषित नहीं किया जा सकता है और ना ही उन्हें विधानसभा के सदस्य या दिल्ली सरकार में मंत्री होने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

पीठ ने क्या कहा

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि ‘आप’ विधायक विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं और कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की जिम्मेदारी अदालत की है। कोर्ट ने कहा, ‘‘दंड प्रक्रिया संहिता में सभी आकस्मिकताएं शामिल हैं और कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की जिम्मेदारी अदालत की है।’’

हाईकोर्ट ने कहा, ‘‘रिट याचिका में कही बातों के आधार पर यह अदालत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायाधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रतिवादी नंबर पांच को मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति घोषित नहीं कर सकती और न ही उन्हें विधानसभा या दिल्ली सरकार में मंत्री पद से अयोग्य ठहरा सकती है। इसके परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज की जाती है।’’

याचिकाकर्ता ने कहा था
बता दें कि याचिका में कहा गया था कि ईडी की पूछताछ के दौरान सत्येंद्र जैन ने खुद माना था कि कोविड संक्रमित होने के बाद वह अपनी याददाश्त खो चुके हैं और उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। नियमों के मुताबिक ऐसी हालत में सत्येंद्र जैन विधानसभा के सदस्य बने रहने के अधिकारी नहीं हैं।
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