Satyendra Jain Case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद आम आदमीं पार्टी के विधायक सत्येंद्र जैन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमे आम आदमी पार्टी के नेता को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री और शकूर बस्ती से विधायक ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने खुद को लेकर एक खुलासा किया है।
आपको बता दे कि विधायक सत्येंद्र जैन ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने कहा है कि वह अपनी याददाश्त खो चुके हैं और अडिशनल सॉलिसिटर जनरल के जरिए ट्रायल कोर्ट से भी यही कहा है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि दिल्ली सरकार साफ तौर पर संविधान में अनुच्छेद 191 (1) (b) के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे किसी व्यक्ति को निर्वाचन और विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाए जो विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय की ओर से ऐसा घोषित किया गया हो।’
आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ के दौरान ऐसा कहा था कि कोरोना की वजह से उनकी मेमोरी चली गई है। ईडी जैन से हवाला मामले से जुड़े कागजातों के बारे में सवाल कर रही थी, उसी दौरान उन्होंने ये बात कही थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। ऐसे में जब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई तो ईडी ने ये जानकारी दी कि जैन ने सवाल पूछने पर कहा कि कोरोना की वजह से वह अपनी मेमोरी खो चुके हैं।
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