India News(इंडिया न्यूज), Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP के नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें, इससे पहले बीते मंगलवार को सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी और अगले आदेश तक उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रखा था।
मालूम हो, बीते साल मई में जैन को कोर्ट से मेडिकल आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन विभिन्न शर्तों के साथ, जिसमें मीडिया से बात करने पर रोक और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक शामिल थी, बाद में इसे 8 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।
बता दें, AAP नेता ने ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अप्रैल में जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आवेदक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
इसे भी पढ़े: