Satyendra Jain News: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और 8 अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक चार्जशीट दाखिल की है। इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ईडी से कई सवाल किए और सुनवाई के दौरान ईडी को कई बातों के लिए कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि ईडी जिन तीन कंपनियों का नाम ले रहा है, उस कंपनी के सत्येंद्र जैन डायरेक्टर ही नहीं हैं तो उन्हें आरोपित कैसे बनाया।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने इस मामले में अब उन सभी आरोपियों को समन किया है, जिन्हें अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। इसके मामले में आरोपी 4 कंपनियां भी शामिल है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी और इसी के साथ अदालत ने मामले में आरोपी अजीत कुमार जैन और सुनील कुमार जैन को अंतरिम जमानत दे दी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को भी कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में गलत तरीके से सत्येंद्र जैन को आरोपी कंपनियों का ‘जिम्मेदार व्यक्ति’ बताया है, जबकि वो ना तो इन कंपनियों में डायरेक्टर हैं और ना ही इससे जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने ईडी से सवाल किया- कैसे ये कंपनियां सिर्फ सत्येंद्र जैन का नाम लिख देने से उनकी हो जाएंगी? क्या आप पहली बार कोई मामला दायर कर रहे हैं? केवल सिर्फ इसलिए कि ‘सत्येंद्र जैन के माध्यम से’ लिखा है तो कंपनी उसकी नहीं हो जाएगी। कोर्ट को दस्तावेज देने से पहले आपने उसकी पड़ताल नहीं की थी क्या? इसके अलावा ईडी को कोर्ट में दस्तावेजों की मूल प्रति की जगह फोटोकॉपी जमा कराने के लिए भी फटकार लगी। जज ने ईडी से पूछा क्या यही आपके काम करने का तरीका है? जांच एजेंसी की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडीशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि सुनवाई की अगली तारीख पर वे एक संशोधित मेमो दायर करेंगे।
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