Satyendra Jain: दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी है। दरअसल उन्हें इस मामले में पहले अंतरिम जमानत दी गई थी और अब पूनम जैन को 1 लाख के निजी मुचलके पर नियमित ज़मानत मिली है। वहीं आगे आपको बता दे कि वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। हाालंकि सत्येन्द्र जैन की जमानत अर्ज़ी पर आज सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ‘मानिसक रूप से अक्षम’ घोषित करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि एक रिट याचिका में कही बातों के आधार पर जैन को ‘मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति’ घोषित नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें मंत्रिमंडल तथा विधानसभा से अयोग्य ठहराया जा सकता है।
आपको बता दे पीठ ने कहा कि इस समय आप विधायक विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं और कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की जिम्मेदारी अदालत की है। अदालत ने 16 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के साथ ही धन शोधन रोकथाम कानून के तहत विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमों का सामना कर रहा है। बहरहाल, तथ्य यही है कि दंड प्रक्रिया संहिता-1973 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, जो पूछताछ, जांच और मुकदमे के संबंध में एक व्यवस्था उपलब्ध कराती है।”
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