Monday, July 8, 2024
HomeDelhiमनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ी

India News (इंडिया न्यूज़) : सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि 6 नवंबर तक बढ़ा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी।

SC ने 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी

बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद अपोलो अस्पताल में सत्येंद्र जैन के लोअर स्पाइन का ऑपरेशन हुआ। इसके बाद से वह लगातार जमानत पर हैं।

जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

बता दें, 24 अगस्त 2017 को CBI ने सत्येन्द्र जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी। इसी FIR के आधार पर ED ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

30 मई को जैन हुए थे गिरफ्तार

बता दें, ED ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था। जमानत पर बाहर आने से पहले वो वे तिहाड़ जेल में बंद थे। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर केस दर्ज किया गया है। जैन पर आरोप है कि जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाईं या खरीदी थीं।

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