India News(इंडिया न्यूज), Srinivas BV grants anticipatory bail: सुप्रीम कोर्ट(SC) ने बुधवार को भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को महिला उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि कथित घटना 24-26 फरवरी 2023 के दौरान रायपुर में हुई थी और अप्रैल 2023 में असम में दर्ज की गई थी।
पीठ ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया, प्राथमिकी दर्ज करने में करीब दो महीने की देरी को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को अंतरिम सुरक्षा का अधिकार होगा। हम निर्देश देते हैं कि गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपये का सॉल्वंट शूरटी के तौर पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। पीठ ने बीवी श्रीनिवास को 22 मई को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने और अधिकारी द्वारा निर्देश दिये जाने पर बाद की तारीखों में पेश होने को कहा है।
दरअसल, गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के बाद उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
इससे पहले दत्ता(शिकायतकर्ता) ने दिसपुर पुलिस थाने में दायर की गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि श्रीनिवास अश्लील टिप्पणियां कर पिछले छह महीनों से लगातार उन्हें परेशान और प्रताड़ित कर रहे थे तथा उनके (श्रीनिवास के) खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के पास शिकायत करने की स्थिति में उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे थे। दत्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने (श्रीनिवास ने) उनके खिलाफ शिकायत करने पर पार्टी में उनका (दत्ता का) करियर बर्बाद करने की धमकी भी दी।
दत्ता ने 18 अप्रैल को सिलसिलेवार ट्वीट में श्रीनिवास के खिलाफ आरोप लगाये थे। कांग्रेस ने दत्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और बाद में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया।