Delhi

Delhi Airport के आसपास इतने तारीख तक धारा 144 लागू, ड्रोन और लेजर बीम गतिविधि पर रोक

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Airport: दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर आने वाली उड़ानों के प्रवेश मार्ग में पड़ने वाले उड़ान क्षेत्र में ड्रोन और लेजर बीम गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की है।

दो दिनों तक आदेश लागू

मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक घटनाक्रम और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के कारण हवाई अड्डे पर वीवीआईपी विमानों की आवाजाही के कारण निषेधाज्ञा लगाई गई है। यह आदेश 1 जून से लागू होगा और 30 जुलाई (दोनों तिथियां सम्मिलित) तक लागू रहेगा।

सुरक्षा को देखते हुए लिया गया यह निर्णय

इस मामले में एएनआई द्वारा एक्सेस की गई आदेश प्रति में लिखा है कि आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली के एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल ने लेजर बीम द्वारा पायलटों की दृष्टि विचलित करने की घटनाओं की सूचना दी है, विशेष रूप से आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली पर विमान उतारते समय, जो न केवल एक उपद्रव का स्रोत है, बल्कि यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।

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आदेश में क्या कहा गया

आदेश में कहा गया है, “यह पाया गया है कि आईजीआई हवाई अड्डे के क्षेत्राधिकार में और इसके आसपास कई फार्म हाउस, बैंक्वेट, होटल, रेस्तरां आदि बन गए हैं, जिनमें विवाह, पार्टियों और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में लेजर बीम सहित बहुत सारी रोशनी का उपयोग किया जाता है। जो सामान्य रूप से परेशानी का स्रोत है और विशेष रूप से पायलटों के लिए दृष्टि विकर्षण का कारण है।”

आदेश में आगे कहा गया है कि वर्तमान में लेजर बीम के उपयोग को विनियमित करने के लिए कोई नियम और विनियम नहीं हैं, खासकर रात के समय खुले में। जबकि, इस संबंध में तत्काल उपाय करना आवश्यक है, ताकि मानव जीवन और विमान की सुरक्षा को होने वाले खतरे को रोका जा सके और आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली और उसके आसपास लेजर बीम के उपयोग के मामले में उपद्रव को रोका जा सके।

एयरपोर्ट परिसर में ड्रोन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में एक अन्य आदेश में कहा गया है कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर लगातार ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि आतंकवादियों ने ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, एयरो-मॉडल आदि सहित मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) का उपयोग करके आतंकी हमले करने की योजना बनाई है।

हालांकि, आम लोगों द्वारा ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, एयरो-मॉडल आदि सहित मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) का उपयोग प्रतिबंधित है, क्योंकि यह विमानन सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और आतंकवादी हवाई हमलों के लिए सुरक्षा खतरा भी पैदा करता है।

आदेश में कहा गया है, “और चूंकि सरकार, सार्वजनिक संपत्ति और मानव की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय है, इसलिए विमानन सुरक्षा और आतंकवादी खतरों के दृष्टिकोण से मानव रहित विमान प्रणालियों (यूएएस) के संचालन को रोकने की आवश्यकता है। उपर्युक्त खतरनाक खतरे को रोकने के लिए इस संबंध में त्वरित उपाय करना आवश्यक है।”

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, आयोजकों, मालिकों, अधिभोगियों, कर्मचारियों आदि को आईपीसी की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

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Ankul Kumar

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