India News ( इंडिया न्यूज़ ),noida curfew :यूपी के नोएडा और ग्रेटर-नोएडा में नए साल (New Year) के मौके पर धारा 144 लागू रहेगा। बता दें, नोएडा पुलिस ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में CRPC की धारा 144 लागू करने का ऐलान किया है। इस धारा के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 5 या अधिक लोगों के गैरकानूनी तरीके से एक साथ जमा होने पर रोक रहती है। बयान के अनुसार, रविवार और सोमवार को जिले में बिना मंजूरी के जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी रोक लगा दिया गया है।
निर्देशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सरकारी ऑफिसों के 1 किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार अन्य इलाकों में ड्रोन के उपयोग के लिए पुलिस की परमिशन अनिवार्य होगी।
आदेश में बताया गया है, “नए साल से जुड़े प्रोग्राम नए साल की पूर्व संध्या पर ही शुरू हो जाते हैं और 1 जनवरी तक जारी रहते है। इस दिन नए साल के जश्न के अलावा विभिन्न संगठनों की ओर से सभाएं और एग्जिबिशन जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।”
also read ; Ayodhya: 85 हजार करोड़ रुपये से होगा अयोध्या का कायाकल्प, क्या होंगी सुविधाएं, जानें प्लान