Sexual Harassment Case: दिल्ली की एक अदालत ने एक सुनवाई के दौरान अजीबों-गरीब फैसला सुनाया है। जिसमें अदालत ने आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अंग्रेजी अपशब्द का इस्तेमाल करने पर एक पुरुष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के आदेश को बरकरार रखा है। आपको बता दे युवक ने एक महिला को धमकी देने के लिए “f**k off” का इस्तेमाल किया था।
आपको बता दे अदालत साल 2019 में एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में सुनवाई कर रही थी। अगस्त 2022 में निचली अदालत ने शख्स के खिलाफ धमकाने और दुर्व्यवहार करने के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। महिला अदालत ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए, 509 और 506 के तहत आरोप तय किए जाने के बाद आरोपी ने सत्र न्यायालय का रुख किया था।
महिला ने बताया कि आरोपी ने 9 मई, 2019 को अपशब्द “f**k off” का इस्तेमाल किया और उसे धमकी दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने अपने हालिया आदेश में यह बात कही कि इस अदालत को आरोप तय करने में कोई भौतिक अवैधता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार त्रुटि नहीं मिलती है। याचिकाकर्ता की दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से आरोप लगाया था कि आरोपी ने हिंदी में अपमानजनक वाक्यांश का इस्तेमाल करने के अलावा अंग्रेजी अपशब्दों का इस्तेमाल किया।
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