India News(इंडिया न्यूज़) Shahrukh Pathan Delhi Riots: 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी शाहरुख पठान को जमानत दे दी है। शाहरुख पठान 3 अप्रैल 2020 से हिरासत में हैं। मामले से जुड़े लोगों और जो सह-आरोपी हैं उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।
दरअसल, 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान जाफराबाद-मौजपुर इलाके की फुटेज सामने आई थी, जिसमें आरोपी शाहरुख पठान पुलिस पर पिस्तौल ताने हुए नजर आ रहा था। 23 फरवरी 2020 की रात शुरू हुए दिल्ली दंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में खूनी हिंसा, बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान, लूटपाट किया गया। हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी. 200 से ज्यादा लोग घायल हुए।
पठान पर उस दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है जिसने गोलीबारी में एक व्यक्ति को घायल कर दिया था। जाफराबाद पुलिस स्टेशन ने दंगा और हत्या के प्रयास सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत पठान और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसके बाद दिसंबर 2021 में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए।
इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में घर जलाने के मामले में नौ दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कड़कड़डूमा कोर्ट ने शिव विहार निवासी मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, राशिद उर्फ मोनू, मोहम्मद फैसल, परवेज, अशरफ अली, मोहम्मद शोएब उर्फ चुटवा और आजाद को सजा सुनाते हुए कहा कि सभी दोषी मुस्लिम समुदाय से हैं, और उसने अपने दंगाई साथियों के साथ मिलकर हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक अवैध समूह बनाया था।
50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर जमानत दी गई।
कंकरडूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शनिवार को पठान की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया। पठान पर दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है। उन्होंने फायरिंग में एक शख्स को घायल कर दिया था। अदालत ने जमानत के लिए शर्त के तौर पर पठान को 50,000 रुपये का निजी जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया है।
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