Delhi

Shikhar Dhawan: कोर्ट का आदेश कहा बच्चे पर अकेले का अधिकार नहीं

India News(इंडिया न्यूज)Shikhar Dhawan, भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन के अपनी पत्नी आयाशा मुखर्जी से अलग होने के बाद उनका बेटा जोरावर ऑस्ट्रेलिया में अपनी मां के साथ ही रहता था। इस बीच दिल्ली के एक फेमिली कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, कोर्ट ने धवन की पत्नी को अपने नौ साल के बेटे को भारत वापस लाने का नोटिस दिया है।

दरअसल, कोर्ट ने यह कहते हुए फैसला सुनाया है कि अकेले मां का बच्चे पर अधिकार नहीं होता और आयाशा को अपने नौ साल के बच्चे के साथ भारत वापस आने का आदेश दिया है। शिखर और उनका परिवार अगस्त 2020 से नहीं मिले है। जानकारी के मुताबिक, बच्चे से नहीं मिलने को लेकर उन्होंने फटकार भी लगाई।

तलाक और कस्टडी को लेकर चल रहा केस

शिखर धवन और उनके बच्चे को लेकर काफि दिनों से केस चल रहा है। इससे पहले धवन ने कोर्ट में अर्जी भी दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि उनकी छवि को अपने बच्चे के सामने खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है कि उन्हें अपने नौ साल के बेटे के साथ भारत वापस आने का आदेश दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशो में कानूनी मामला दर्ज है। कोर्ट का फैसले के बाद आयशा ने आपत्ती जताई कि तारीख तय करने से पहले परिवार के अधिकांश सदस्यों से सलाह नहीं ली गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि आयशा इस बात की असल वजह नहीं बता पाई है कि वह अपने बेटे को शिखर के परिवार से क्यों नहीं मिलने देना चाहते है। आदेश में कहा गया है कि, ‘वह क्यों नहीं चाहती कि बच्चा भारत में याचिकाकर्ता के घर और उसके रिश्तेदारों से परिचित हो। इसलिए बच्चे की स्कूल के छुट्टी के दौरान उन्हें भारत आने का नोटिस भेजा गया।

न्यायाधीश ने कहा कि एक तरफ आयशा बच्चे के जीवन में धवन एक अहम भूमिका को समझने का दावा करती है और दूसरी ओर वह बच्चे को उसके पिता और दादा-दादी से मिलने पर रोक लगाती है। जज ने कहा यदि बच्चे के जीवन में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है तो उसके लिए भी उतना ही जरूरी है कि वह अवसर उन्हें दिया जाए कि वह अपने बच्चे से मिल सके।

Nidhi Jha

Journalist, India News, ITV network.

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