India News (इंडिया न्यूज़), Money Laundering: मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने गुरुवार को भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी। इस मसले पर सुनवाई के बाद दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।
बता दें, इससे पहले इसी निचली अदालत से आप नेता मनीष सिसोदिया को 3 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। यह जमानत उन्हें 13 से 15 फरवरी तक अपनी भतीजी की शादी में लखनऊ जाने के लिए दी गई थी। एक याचिका दायर कर मनीष सिसोदिया ने अदालत से अपनी भतीजी की शादी में जाने देने के लिए इजाजत मांगी थी ,तब उन्होंने कोर्ट से दिनों के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन उन्हें कोर्ट से सिर्फ तीन दिन के लिए ही जमानत मिली।
मालूम हो, बीते साल फरवरी 2023 को आप नेता मनीष सिसोदिया को CBI ने गिरफ्तार किया था। तब उन्हें केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली आबकारी विभाग मामले में घंटों तक चली पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था।