India News(इंडिया न्यूज़) : राजधानी दिल्ली में स्लो स्पीड वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि लापरवाही से लोग हताहत हो सकते हैं और इसके दुखद परिणाम हो सकते हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को जारी एक आदेश में जानकारी दी कि यातायात मानदंडों का पालन केवल कानून का मामला नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ वाहनों के निर्बाध प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए एक आवश्यकता है। पीठ का मानना है कि दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर जैसे धीमी गति से चलने वाले वाहन एक्सप्रेसवे पर जोखिम बढ़ाते हैं।
इसके आगे अदालत ने निर्देश दिया, “प्रतिवादी नंबर 3 (पुलिस उपायुक्त, (यातायात), दक्षिण-पश्चिम) को मौजूदा प्रतिबंधों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों की आवाजाही से संबंधित, विशेष रूप से दिल्ली के एनसीटी की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर” साथ ही सड़क सुरक्षा सामूहिक प्रयासों की मांग करती है।
वहीँ, न्यायमूर्ति संजीव नरूला वाली पीठ ने कहा कि जब भी निर्धारित मानदंडों से विचलन देखा जाए तो अधिकारियों की ओर से रेगुलर निगरानी और जल्द सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि, “एक्प्रेस-वे आधुनिक ढांचागत उन्नति के चित्रपट में अभूतपूर्व गति से दूरियां पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन सड़कों की शुरुआत में यातायात की भीड़ को कम करने और परिवहन का तेज़, अधिक कुशल तरीका प्रदान करने के लिए तेज गति से चलने वाले वाहनों की कल्पना की गई थी।
also read : सीएम केजरीवाल को लेकर आतिशी का बड़ा दावा, जानें क्या कहा