India News(इंडिया न्यूज़), Soumya Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
30 सितंबर 2008 को, विश्वनाथन की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह सुबह करीब साढ़े तीन बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था. उनकी हत्या के आरोप में पांच लोगों, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था और वे मार्च 2009 से हिरासत में हैं।
दिल्ली की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। पांचवें आरोपी को मामले में अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। पांचों आरोपियों को मकोका के तहत भी दोषी ठहराया गया है।
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