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state election commission : दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन उम्मीदवारों पर कसा शिकंजा!

• LAST UPDATED : March 8, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
state election commission : दिल्ली में अप्रैल महीने में संभावित नगर निगम चुनावों के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को गाइडलाइन जारी कर दी। कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कई पाबंदियां लगाने के साथ मान्यता प्राप्त दलों के लिए 10 और गैर-मान्यता प्राप्त दल के लिए पांच स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित कर दी।

रात 8 बजे के बाद नहीं निकाला जा सकता जुलूस

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इसके अलावा रात 8 बजे के बाद कोई जनसंपर्क या जुलूस नहीं किया जा सकेगा। बिना पूर्व अनुमति के रोड शो, बाइक और साइकिल रैलियां नहीं की जा सकेंगी। गली-नुक्कड़ सभाओं में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। उम्मीदवार समेत केवल पांच व्यक्तियों को डोर-टू-डोर कैंपेन के लिए अनुमति दी गई है। (state election commission)

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