इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Strict Rules Started On The Roads : दिल्ली की सड़कों पर मनमाने तरीके से चलने वाली डीटीसी, क्लस्टर बसों और व्यवसायिक वाहनों को अब सख्त नियम के दायरे में चलना होगा। आज से (1 अप्रैल 2022) इन भारी वाहनों के लिए लेन में चलने का नियम लागू होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर इन वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियम को सुनिश्चित कराने के लिए बकायदा दिल्ली ट्रैफकि पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें सड़कों पर तैनात होंगी, जोकि नियम का उल्लंघन करने वाली बसों और व्यवसायिक वाहनों के चालकों पर भारी जुमार्ना जैसी सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगी।
इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाएगा। आज से दिल्ली की सड़कों पर लागू हो रहे नियम से सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालक भी सुरक्षित तरीके से सफर कर पाएंगे। नए नियम के तहत फर्स्ट फेज में चिन्हित की गई 15 प्रमुख सड़कों पर इसे लागू किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें इन जगहों पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक तैनात रहकर नियम का पालन करवाएंगी।
लेन ड्राइविंग के इन नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के खिलाफ मोटर अधिनियम एवं दिल्ली पार्किंग स्थल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार, जो भी वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उस पर मुकदमे से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुमार्ना लगाया जा सकता है। केवल यही नहीं, लाइसेंस रद्द करने से लेकर छह महीने तक की जेल का भी प्रावधान इसमें शामिल है। (Strict Rules Started On The Roads )
दिल्ली के परिवहन विभाग ने लेन ड्राइविंग के लिए 46 सड़कों को चिन्हत किया है। इनकी लंबाई कुल मिलाकर 475 किलोमीटर से अधिक बैठती है। जानकारी के अनुसार, ट्रैफिक और परिवहन विभाग की टीमें अपने अभियान के तहत कॉरिडोर के लिए चिन्हित सड़कों से 1 से 15 अप्रैल तक अतिक्रमण को हटाएंगी। वहीं, दूसरे फेज में 16 से 30 अप्रैल के बीच 75 किलोमीटर के बाहरी रिंग रोड और अन्य तय रास्तों पर लेन में चलने के नियम को लागू करवाया जाएगा। (Strict Rules Started On The Roads )
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