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डीयू की गलती की वजह से छात्र को ना किया जाए परेशान: कोर्ट

आज समाज नेटवर्क, नई दिल्ली। 

दिल्ली विश्वविद्यालय(डीयू) के एक छात्र के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर हाई कोर्ट ने डीयू पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि डीयू द्वारा की गई गड़बड़ियों के लिए छात्र को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अपने दिए आदेश में डीयू से इस संबंध में जवाब मांगा है। मामले को अगली सुनवाई के लिए 18 मई को सूचीबद्ध किया है।

अंक न जोड़ने पर छात्र ने कोर्ट की ली थी शरण

छात्र की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष ने बताया कि जय प्रताप सिंह राठौड़ नाम के छात्र जो इतिहास (आनर्स) पाठ्यक्रम के छात्र है। डीयू ने उनके परीक्षा परिणाम में महिला शक्ति और राजनीति नामक विषय के असाइनमेंट कार्य के अंक सत्यवती देवी कालेज द्वारा परीक्षा परिणाम में नहीं जोड़े गए। जिसके बाद छात्र ने कोर्ट का रुख किया। जस्टिस रेखा पल्ली ने डीयू से उसका पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट इस मामले में 18 मई को सुनवाई करेगा।

पीजी में शार्ट सर्किट से लगी आग

साउथ एक्स पार्ट-1 स्थित एक इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित एक पीजी में आग लग गई। पीजी के एक किनारे पर अचानक ही एक कमरे से धुंआ निकलता दिखाई दिया। उसके बाद देखते ही देखते कमरा धू-धू करके जलने लगा। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। साथ ही खुद भी आग बुझाने के लिए लोगों ने प्रयास किए। आग लगने की वजह एयर कंडीशनर में शार्ट सर्किट होना बताया गया है। हालांकि पीजी में रहने वाले लड़के उस समय पीजी में मौजूद नहीं थे। इस कारण हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

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Umesh Kumar Sharma

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