Delhi

Supreme Court: बिलकिस बानो केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, सरेंडर करने के लिए नहीं मिला और समय

India News(इंडिया न्यूज़), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के 11 आरोपियों की सरेंडर से पहले और समय देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश के मुताबिक सभी आरोपियों को सरेंडर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ अपने बूढ़े माता-पिता समेत कई पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला दिया था।

सरेंडर के लिए नहीं दिया समय (Supreme Court)

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के 11 आरोपियों की सरेंडर से पहले और समय देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि ये सभी दोषी 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। लेकिन अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने उनकी सजा माफ कर दी। 11 दोषियों में बाकाभाई वोहानिया, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, गोविंद जसवन्त नाई, मितेश भट्ट, प्रदीप मोरधिया, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी, रमेश चंदना और शैलेश भट्ट शामिल हैं।

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Nidhi Jha

Journalist, India News, ITV network.

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