India News Delhi(इंडिया न्यूज़), Supreme Court: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में, बृजभूषण शरण सिंह पर चार्ज फ्रेम का बढ़ा इंतजार है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आरोपों को तय करने के लिए अपना आदेश फिलहाल टाल दिया है। अदालत ने अब 10 मई को इस संबंध में अपना आदेश सुनाने का निर्णय लिया है।
छह महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह पर चार्ज फ्रेम करने के लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अपना आदेश फिलहाल टाल दिया है। अदालत इस मामले में अब 10 मई को सुनवाई करेगा। उम्मीद है कि इस दिन अदालत बृजभूषण के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाने को लेकर अपना अहम आदेश सुना सकती है।
पिछले महीने, एडिशन चीफ मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने अपना आदेश सुनाने के लिए 7 अप्रैल, 2024 की तारीख मुकर्रर की थी। इससे पहले अदालत ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि 7 सितंबर, 2022 को वो दिल्ली में नहीं थे और इस दिन वो सर्बिया में थे। उन्होंने इस दिन हुई घटना को लेकर उनपर लगाए गए आरोपों की दोबारा जांच की मांग की थी और साथ ही साथ उन्होंने एक कोच के कॉल डिटेल रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी थी।
बृजभूषण शरण सिंह, जो उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से सांसद हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा टिकट नहीं प्राप्त कर पाए हैं। उनके बेटे करण भूषण को इस सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक नाबालिग महिला पहलवान भी उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन बाद में उसने अपने आरोप वापस ले लिए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच की थी।
बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते रहे हैं, जिस पर अदालत ने अभी तक अपना आदेश नहीं सुनाया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की सुनवाई को 10 मई को स्थगित किया है।
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