India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Supreme Court: अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के लिए 3000 करोड़ रुपये जारी नहीं करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और इस पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 31 मार्च को चूक के बावजूद उसकी ओर से फंड जारी करने का आदेश दिया जा सकता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर विचार किया। सिंघवी ने कहा कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया धन 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि याचिका पर एक अप्रैल को सुनवाई होगी।
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जब सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि मामले की सुनवाई 21 मार्च को की जाए तो सीजेआई ने कहा, ‘हम मामले को 1 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे और अगर हम कुछ रोकते हैं, तो फैसला पलटा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि बजट विधिवत पारित किया गया था फिर भी दिल्ली जल बोर्ड धनराशि जारी नहीं कर रहा है।
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