Supreme Court: देश में लंबे समय से समलैंगिक विवाह को दिल्ली के हाईकोर्ट से मान्यता देने की मांग हो रही है। इससे जुड़ी कई याचिकाएं हैं जो हाई कोर्ट में लंबित हैं। आज यानी सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न कानूनों के तहत समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दी हैं।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इसे बारे में उपस्थित वकील द्वारा यह सूचित किया। इसके बाद आदेश पारित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस मुद्दे से जुड़े सभी लंबित याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करवा लिया है।
बता दें कि इसे मामले में हाई कोर्ट में 8 याचिकाएं दायर की गई हैं। शीर्ष अदालत की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6 सितंबर, 2018 में अपने आदेश में कहा था कि निजी आवास या स्थल पर वयस्क समलैंगिकों या अलग-अलग लैंगिक पहचान रखने वाले वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध भारत में अपराध नहीं है। हालांकि, समलैंगिक विवाह को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है।
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