Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ को गुरुवार को अंतरिम राहत दे दी है। जिसमें उन्होनें राहत देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दे दिया है। इसी के साथ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति देश की सर्वोच्च खेल संस्था का कामकाज नहीं संभालेगी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और आईओए की तरफ से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया और कि विश्व खेल संस्थाएं सीओए जैसे निकाय को मान्यता नहीं देती और इसके परिणामस्वरूप भारत को अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोका जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने विधि अधिकारी की इस दलील पर भी गौर किया कि इस आदेश का देश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके बाद न्यायालय ने आईओए के मामलों में यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम राहत प्रदान की। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बाद अब दिल्ली उच्च न्यायालय से नियुक्त प्रशासकों की समिति आईओए का कामकाज नहीं संभाल पाएगी।
प्रशासकों की समिति में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विकास स्वरूप को रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट में आईओए की अपील पर 22 अगस्त को सुनवाई होगी।