होम / तुगलाकाबाद में अतिक्रमणरोधी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार

तुगलाकाबाद में अतिक्रमणरोधी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार

• LAST UPDATED : May 1, 2023

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने 1मई यानी सोमवार को दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद (Tuglakabad) इलाके से अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहे अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश (justice Sanjeev Khnna and Justice M.M. Sundresh) की पीठ ने पुनर्वास के मुद्दे पर सुनवाई पर सहमति जताते हुए कुछ नागरिकों की याचिका पर केंद्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को नोटिस जारी किया.

‘हम रोक नहीं लगा रहे’- एससी

तुगलकाबाद बाद मामले पर सुप्रीप कोर्ट को दो जजों की बेंच ने कहा कि ‘कल आइए… हम इसे पहले मामले के तौर पर लेंगे. वे बताएं कि जमीन उनकी है. अगर आप नरेला की तरफ जाने को तैयार हैं तो हम उनसे कह सकते हैं.’ पीठ ने कहा, ‘केंद्र सरकार, एएसआई और दिल्ली विकास प्राधिकरण को नोटिस भेजे जाएं. हम रोक नहीं लगा रहे.’

क्या है मामला-

आपको बता दें कि रविवार को दक्षिणी जिले के तुगलकाबाद किला इलाके में दिल्ली नगर निगम(MCD)द्वारा अतिक्रमणरोधी अभियान चलाया गया. इस दौरान अवैध रूप से निर्मित पक्के मकान व झुग्गियां इत्यादि पर कार्रवाई कर इसे गिराई गई. अभियान के दौरान किसी भी तरह के उपद्रव आदि से निपटने के लिए तुगलकाबाद किला इलाके में रविवार सुबह करीब 9:00 बजे से ही दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल व रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया. इसके साथ ही सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी मौजूद रहे.

Kedarnath Yatra: भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा बंद, जानें कब दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox