India News(इंडिया न्यूज़), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने से संबंधित मामले की सुनवाई 28 फरवरी, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष सुनवाई के एक सप्ताह से पहले, यदि कोई हो, तो एक-दूसरे के साथ लिखित तर्क साझा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल और देश के अन्य हिस्सों में आवारा कुत्तों की समस्या से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए फरवरी की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले की सुनवाई फरवरी के लिए तय की है।
केरल में आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि उसने अब तक कुत्तों को मारने या न मारने से जुड़ा कोई आदेश नहीं दिया है। केरल में कुत्तों के हमलों के कई मामलों के बाद, कुत्तों की नसबंदी/नष्ट करने के पक्ष और विपक्ष में कई याचिकाएँ दायर की गई हैं। इसके बाद आवारा कुत्तों के काटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई।
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