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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, राजद्रोह कानून के तहत दर्ज नहीं होगा मुकदमा…

• LAST UPDATED : May 1, 2023

India News: राजद्रोह कानून (sedition law) पर काफी दिनों से विवाद चल रहा था. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में याचिका दायर की गई थी जिसपर सुनवाई हो रही है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार (Central government) ने इस कानुन में बदलाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है. केंद्र सरकार की ओर पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि अस कानून में बदलाव के लिए थोड़ा समय दीजिए.

विवादस्पद राजद्रोह कानून पर रोक रहेगी-

राजद्रोह मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तब इस मामले पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना लेती तब तक जमानत के लिए लोग कोर्ट का दरवाजा खटखाटा सकते हैं, और तब तक विवादस्पद राजद्रोह कानून पर रोक रहेगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124a को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कति सरकार के करफ से कानून की समीक्षा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती.

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अगस्त में होगी अगली सुनवाई-

सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इसे लेकर संसद के मानसून सत्र में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि राजद्रोह की धारा को लेकर प्रक्रिया अंतिम दौर में है.

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