इंडिया न्यूज, नई दिल्ली Money Laundering Case : झारखंड में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में प्रवर्तन निदेशालय अदालत ने बुधवार को निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने मंगलवार को झारखंड के निलंबित खनन सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रांची में छह स्थानों तथा बिहार के मुजफ्फरपुर में एक स्थान पर एक साथ छापेमारी की थी। पूजा को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था और 12 मई को झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद, रांची की एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें ईडी के रिमांड पर भेज दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने सिंघल (44) को इस माह के शुरूआत में गिरफ्तार किया था। उन्हें झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा निधि के कथित गबन और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इस माह के शुरूआत में ईडी ने उनके पति अभिषेक झा के रांची के पल्स अस्पताल में भी छापेमारी की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाई कोर्ट को बताया था कि एजेंसी की ओर से झारखंड खनन सचिव पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ जारी जांच में यह पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग कई शेल कंपनियों की मदद से की गई है। ईडी ने बताया कि खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाला समेत सभी अन्य भ्रष्टाचार के मुकदमों की जांच को सीबीआई को सौंपा जा सकता है। चूंकि हमारे पास पर्याप्त सबूत इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
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