होम / Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख, 7 जून को जमानत हुई थी खारिज

Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख, 7 जून को जमानत हुई थी खारिज

• LAST UPDATED : June 12, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज), Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार ने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार, 14 जून को होनी है। कुमार की दूसरी जमानत याचिका दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट द्वारा 7 जून को जमानत देने से इनकार करने के बाद आई है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और 1 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 27 मई को दायर उनकी प्रारंभिक जमानत याचिका, दोनों पक्षों की दलीलों के बाद दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दी थी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 13 मई की एक कथित घटना से जुड़ा है जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास पर हमले का आरोप लगाते हुए पीसीआर कॉल की थी। बाद में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कुमार पर उसे कई बार थप्पड़ मारने और उसकी छाती, पेट और श्रोणि क्षेत्र पर लात मारने का आरोप लगाया।

मामला दर्ज होने के बाद, दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) और अन्य दस्तावेजों को जब्त कर लिया और उन्हें विश्लेषण के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिया। 13 मई की घटनाओं की पुनर्रचना के लिए कुमार को केजरीवाल के आवास के ड्राइंग रूम में भी ले जाया गया, जहां कथित हमला हुआ था।

मामला शुक्रवार 14 जून को सूचीबद्ध होने की संभावना

मामले की प्रतिक्रिया में, जांच के लिए उत्तरी दिल्ली की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अंजिता चेप्याला के नेतृत्व में एक एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन किया गया था। एसआईटी में तीन इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का एक अधिकारी शामिल है, जहां मामला दर्ज किया गया था। मामले पर अधिक अपडेट के लिए, उच्च न्यायालय शुक्रवार को कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। मामला शुक्रवार 14 जून को सूचीबद्ध होने की संभावना है।

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox