India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी माने जाने वाले बिभव कुमार ने अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रूख किया है। AAP सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के आरोपी बिभव कुमार ने दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगाई है। इसी के साथ अपनी याचिका में बिभव कुमार ने यह भी कहा है कि जिस गैरकानूनी तरीके से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है उससे सेक्शन 41A का घोर उल्लंघन हुआ है। इस याचिका में अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए बिभव कुमार ने उचित मुआवजे की मांग भी की है।
बिभव कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले में कल यानी गुरुवार को सुनवाई की जाए। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें जबरन कस्टडी में रखा गया है लिहाजा जबरदस्ती कस्टडी में रखने पर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा पुलिस वालों के खिलाफ भी विभागीय जांच करवाई जाए।
दिल्ली की एक अदालत ने बिभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इसके बाद बिभव ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख किया है। पिछले महीने, स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में, अदालत ने निर्देश दिया था कि पुलिस को आरोपी के पास उस वक्त के मोबाइल फोन की खोज करने का अधिकार है, जब मारपीट हुई थी। अदालत ने कहा था कि पुलिस को उचित समय देना चाहिए आरोपी से पूछताछ करने के लिए। इसके बाद अदालत ने बिभव कुमार को पुलिस कस्टडी में भेज दिया था।
निचली अदालत से बिभव कुमार को जमानत का झटका लगा है और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तीस हजारी कोर्ट में एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। बिभव कुमार पर दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आप सांसद स्वाति मालीवाल ने संगीन आरोप लगाए हैं।
आरोप है कि 13 मई को जब वह सीएम केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तब उन्होंने केजरीवाल की जमकर पिटाई की थी। स्वाति मालीवाल का दावा है कि उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे गए थे और उनका सिर टेबल पर पटक दिया गया था। मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर अपनी जांच-पड़ताल कर रही है।
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