India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Swati Maliwal Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्हें आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal Case) के साथ बदसलूकी मामले में 4 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक परिवार और वकील को विभव से मिलने की इजाजत दी गई। विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। हिरासत की कोई भी मांग उचित होनी चाहिए। वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है, लेकिन पुलिस चार दिन की न्यायिक हिरासत मांग रही है, जो कोर्ट का विशेषाधिकार है।
सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी फुटेज आरोपी के कब्जे में नहीं है और आरोपी द्वारा दी गई पेन ड्राइव खाली पाई गई, जिसे फोरेंसिक लैब (एफएसएल) में भेज दिया गया है। विभव ने जांच के दौरान जब्त किए गए डीवीआर को सुरक्षित रखने की अपील की थी, जिसे श्रीवास्तव ने यह कहते हुए खारिज करने की मांग की थी कि यह आवेदन दाखिल करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।
स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal Case) ने उन पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर हमला करने का आरोप लगाया था। मामले के पांच दिन बाद विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया।
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पिछली बार कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि विभव का फोन मुंबई में फॉर्मेट किया गया है। पुलिस विभव को मुंबई भी ले गई थी, ताकि फॉर्मेटिंग साइट की जांच की जा सके। जांच के बाद विभव को वापस दिल्ली लाया गया।
इस मामले में पुलिस की ओर से पेश की गई जांच रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर विभव को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया गया। कोर्ट ने पुलिस की मांग स्वीकार कर ली और कहा कि जांच प्रक्रिया ठीक से पूरी करने के लिए चार दिन की न्यायिक हिरासत जरूरी है।
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