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Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल केस में बड़ा फैसला! विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया!

• LAST UPDATED : May 19, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Swati Maliwal Case: वीडियो में मुख्यमंत्री आवास के बाहर दो कैमरों के सीसीटीवी फुटेज शामिल हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला सुरक्षाकर्मी मालीवाल को केजरीवाल के घर से बाहर ले जा रही है। फुटेज में मालीवाल को कथित तौर पर परिसर के बाहर सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करते हुए भी कैद किया गया।

विभव कुमार को पुलिस हिरासत में भेजा गया

स्वाति मालीवाल ‘असॉल्टगेट’ विवाद के मुख्य आरोपी विभव कुमार को स्वाति मालीवाल असॉल्ट केस में 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए की 7 दिन की हिरासत मांगी है। इससे पहले दिन में, जब मीडिया ने कुमार से पूछा कि उन्होंने आप के राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट क्यों की, तो उन्हें मुस्कुराते हुए देखा गया। बिभव कुमार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश करने के लिए तीस हजारी अदालत लाया गया।

दिल्ली पुलिस ने कही ये बात

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अदालत में कहा, “स्वाति मालीवाल को पीटा गया है, महत्वपूर्ण अंगों पर लात मारी गई, सिर फोड़ा गया, उनकी शर्ट के बटन खोल दिए गए। आईओ ने घटनास्थल का दौरा किया और डीवीआर के लिए अनुरोध किया है जो उपलब्ध नहीं कराया गया है।”

पुलिस के मुताबिक, बिभव कुमार ने अपना मोबाइल आईफोन 15 तो उपलब्ध कराया है, लेकिन पासवर्ड नहीं दिया है और कहा है कि फोन फॉर्मेट हो गया है। पुलिस ने आगे खुलासा किया कि सीसीटीवी फुटेज खाली था और आरोपी (विभव कुमार) ने सीएम के घर जाकर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की।

  1. दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे उसकी 7 दिन की हिरासत चाहते हैं क्योंकि उसका फोन खोलना होगा. ऐप्स पासवर्ड से सुरक्षित हैं। उन्होंने उन पासवर्ड का खुलासा नहीं किया है। फ़ोन खोलने के लिए हमें उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है।

2. उन्होंने मुंबई में फोन को फॉर्मेट किया। हमें लेना होगा।

3. उसे पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। उनके पास सीएम के लिए काम करने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं है। सीएम कार्यालय संवेदनशील क्षेत्र है। हमें यह देखना होगा कि कहीं उसका असामाजिक तत्वों से कोई संबंध तो नहीं है।

4. हमें यह जानना होगा कि उन्होंने राज्यसभा सांसद की पिटाई क्यों की।

मेडिकल जांच में हुआ ये खुलासा (Swati Maliwal Case)

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका तीस हजारी अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी। यह विभव कुमार के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने अदालत को जो बताया था, उसका खंडन किया।

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बिभव कुमार कोे किया गया गिरफ्तार

बिभव कुमार को दोपहर के आसपास दिल्ली पुलिस की एक टीम ने मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यह गिरफ्तारी मालीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) नेतृत्व के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों की एक श्रृंखला के बाद हुई है, जिसमें कुमार को इस घटना में शामिल किया गया था। मालीवाल ने पहले कुमार पर मुख्यमंत्री आवास पर एक विवाद के दौरान उन पर शारीरिक हमला करने का आरोप लगाया था।

शारीरिक हमले का आरोप 

इसके विपरीत, मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर शारीरिक हमले का आरोप लगाते हुए कहा, मुझे 5-7 बार थप्पड़ मारे गए, बेरहमी से घसीटा गया, छाती पर लात मारी गई और घटना के दौरान विभव कुमार द्वारा उनकी शर्ट को “जानबूझकर खींचे जाने” का वर्णन किया। इसके बाद की घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “मुझे सीएम आवास के बाहर ले जाया गया और मैं उनके घर के बाहर फर्श पर कुछ देर के लिए बैठी क्योंकि मैं गहरे दर्द में थी।

रिपोर्ट के अनुसार, मालीवाल ने पीठ पर एक चोट का निशान दिखाया, जिसकी माप लगभग 3×2 सेमी थी, साथ ही उसकी दाहिनी आंख के नीचे एक और चोट थी, जिसका अनुमानित आकार 2×2 सेमी था। ये दस्तावेजी चोटें मालीवाल द्वारा कथित हमले की घटना के दौरान झेले गए शारीरिक आघात का एक ठोस रिकॉर्ड प्रदान करती हैं।

हालांकि, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने राजनीतिक मंशा बताते हुए मालीवाल के दावों का खंडन किया। उन्होंने टिप्पणी की, अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व्यस्त नहीं होते जब स्वाति मालीवाल उनसे मिलने गईं, तो शायद उन्होंने विभव कुमार के बजाय उन पर आरोप लगाया होता।

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