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Swati Maliwal Case Update: HC ने गिरफ़्तारी के बाद बिभव कुमार की याचिका पर सुरक्षित रखा आदेश, पुलिस ने किया विरोध

• LAST UPDATED : June 1, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Swati Maliwal Case Update: दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका की विचारणीयता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पुलिस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने इस आधार पर याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध किया, दावा करते हुए कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकीलों को सुनने के बाद कहा कि आदेश विचारणीयता पर सुरक्षित रखा गया है। बिभव ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का उल्लंघन घोषित करने की मांग की है।

Swati Maliwal Case Update: ख़ारिज हुई याचिका

जस्टिस चावला ने याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ वकील ने दावा किया कि धारा 41ए के अनुपालन के संबंध में आपत्ति को ट्रायल कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है, इसलिए याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने के बजाय उस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण दायर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक वैकल्पिक उपाय है और याचिकाकर्ता को उसका प्रयोग करना चाहिए। बिभव की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कानून का भी उल्लंघन है। बिभव कुमार की याचिका पहले न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ के सामने विचार के लिए रखी गई थी। न्यायमूर्ति ने याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया।

खुद कर रही है मीडिया से बात

स्वाति मालीवाल ने मीडिया के साथ कोर्ट मामले पर बात की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को उनके मामले में पहचान उजागर करने वाले मीडिया घरानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि याचिका के पीछे राजनीतिक रंग है और मालीवाल ने खुद मीडिया के साथ बात की है। कोर्ट ने इसे राजनीतिक मामले के रूप में देखा और यह ठुकरा दिया क्योंकि पीड़िता स्वयं सभी मीडिया समूहों से बात कर रही हैं।

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