India News Delhi (इंडिया न्यूज), Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह फैसला सोमवार (27 मई) को सुनाया। विभव कुमार अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। विभव कुमार निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर हमला करने का आरोप लगाया था।
इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। विभव कुमार ने मालीवाल पर झूठे मामले में फंसाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह चार बजे अपना फैसला सुनाएगी। विभव कुमार को 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
Read More:
विभव कुमार 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि विभव कुमार ने पुलिस से शिकायत की है कि आप सांसद बिना इजाजत सीएम आवास में घुसे थे। विभव का आरोप है कि मालीवाल ने सीएम आवास के स्टाफ की बातों को अनसुना कर दिया और जब स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी नौकरी छीन लेने की धमकी दी। विभव कुमार के खिलाफ स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों को आम आदमी पार्टी पहले ही खारिज कर चुकी है।
पार्टी ने दावा किया कि स्वाति मालीवाल भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को भाजपा की साजिश करार दिया था। इस मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाल ही में न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सीएम ने कहा था कि इस मामले के दो पक्ष हैं।
Read More: