Sunday, July 7, 2024
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Swati Maliwal:

Swati Maliwal: दिल्ली महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कदम बढ़ाया है। जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न कानून का पालन नहीं होने को लेकर दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दे आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल का कहना है कि राजधानी में यौन उत्पीड़न से बचने के लिए बनाए गए कानून का सुचारु रुप से पालन नहीं किया जा रहा है।

आपको बता दे आयोग ने बताया कि इस कानून के अन्तर्गत हर जिले में लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाना जरूरी है। कंप्लेंट कमेटी में उन संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों का निवारण किया जाता है। जहां 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं और मालिक ने ही यौन उत्पीड़न किया हो। दिल्ली में आयोग द्वारा सभी जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई थी।

 

आपको बता दे पिछले 3 सालों में साउथ वेस्ट जिले में सिर्फ 3 शिकायतों का ही निवारण किया गया है। वेस्ट जिले में तो एक भी शिकायत पर कार्यवाही नहीं की गई है। उदाहरण के तौर पर साउथ जिले में साल 2020 में सिर्फ एक शिकायत मिली थी, जिसका आज तक समाधान नहीं किया गया है। जबकि कानून में लिखा गया गया है कि समस्त जांच कार्यवाही 90 दिनों में पूर्ण कर ली जानी चाहिए।

समितियों के पास नहीं स्टाफ और कार्यालय

आयोग को यह जानकारी भी मिली की समितियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु समुचित संसाधन जैसे कार्यालय का स्थान, बजट और कर्मचारी तक भी उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। जिससे काम ही नहीं हो पा रहा है।

यौन उत्पीड़न बेहद संगीन अपराध 

स्वाति मालीवाल का कहना है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न बेहद संगीन अपराध है। इसे गंभीरता से निपटना चाहिए और इसको लेकर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि यह बेहद चिंताजनक है कि जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन ही नहीं किया जा रहा है।

 

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