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Tablighi Jamaat : तब्लीगी जमात के मामले में दिल्ली पुलिस के पास जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका

• LAST UPDATED : April 5, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Tablighi Jamaat : कोरोना महामारी के दौरान विदेश से निजामुद्दीन मरकज में आए तब्लीगी जमात के सदस्यों को अपने घर में शरण देने के मामले में दर्ज एफआइआर मामले में लिखित जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आखिरी मौका दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने अदालत के आदेश के बावजूद भी लिखित जवाब नहीं दाखिल करने पर सवाल उठाया। साथ ही पुलिस को आखिरी मौका देते हुए सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

पुलिस ने अदालत के निर्देश के बावजूद नहीं दिया लिखित बयान Tablighi Jamaat 

सोमवार को याचिकाकतार्ओं की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता अशिमा मंडला ने पीठ को बताया कि पुलिस ने अदालत के निर्देश के बावजूद भी लिखित बयान नहीं दिया है। पिछली सुनवाई पर पीठ ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि क्या गत वर्ष तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वैध वीजा पर आए विदेशियों को भारतीय नागरिकों द्वारा अपने घर में शरण देने पर कोई प्रतिबंध लगाया गया था।

पनाह देने के लिए दर्ज एफआइआर रद्द करने की मांग

Tablighi Jamaat

याचिकाकतार्ओं ने देशव्यापी लाकडाउन के दौरान जमातियों को अपने घर में पनाह देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने की मांग की है। याचिकाकतार्ओं ने प्राथमिकी रद करने की मांग करते हुए कहा है कि लाकडाउन के कारण यात्रा नहीं करने वालों को उन्होंने शरण दी थी। पुलिस ने गलत तरीके से यह मामला दर्ज किया है। (Tablighi Jamaat )

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