इंडिया न्यूज़ , नई दिल्ली :
Tajinder Bagga : दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने रविवार को अल्पसंख्यक आयोग के साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को 10 मई की मध्यरात्रि सुनवाई में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि देश में कानून अभी भी काम करता है। “मैं अल्पसंख्यक आयोग के साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कल दिखाया कि कानून अभी भी इस देश में काम करता है।
अल्पसंख्यक समिति ने मुझे मेरी पगड़ी नहीं पहनने के लिए पंजाब सरकार को नोटिस भेजा। बग्गा ने कहा सिखों में हम नहीं जा सकते पगड़ी के बिना बाहर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने देर रात की सुनवाई में पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 मई को अगली सुनवाई तक तजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।
न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने मोहाली अदालत द्वारा जारी बग्गा के गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। विशेष रूप से, बग्गा दिल्ली पुलिस द्वारा “बचाया” जाने के बाद शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात को दिल्ली में अपने आवास पर पहुंचा। उसने बाद में दावा किया था कि पंजाब पुलिस ने बड़ी संख्या में उसके घर में घुसकर उसे गिरफ्तार कर लिया था “जैसा कि वे एक आतंकवादी के साथ करते हैं”।
अरविंद केजरीवाल को कथित धमकी के बाद बग्गा को गिरफ्तार करने की पंजाब पुलिस की कार्रवाई का भाजपा ने विरोध किया। इस महीने की शुरुआत में पंजाब पुलिस ने बग्गा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने और आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर उनकी टिप्पणियों को लेकर आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
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