होम / तंजिदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर साधा राजनितिक निशाना

तंजिदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर साधा राजनितिक निशाना

• LAST UPDATED : May 10, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

भाजपा नेता तंजिदर पाल सिंह बग्गा को लेकर राजनीतिक गलियारे में अभी भी चचार्ओं का बाजार गर्म है। बीते शुक्रवार को जब उनको पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी उसके बाद से ही इस पूरी घटना में कोई न कोई बात निकलकर सामने आ रही है। अब बग्गा ने अपने इंटरनेट मीडिया एकाउंट ट्विटर से एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि एक कहावत है सौ जूते भी खाए और सौ प्याज भी। आज दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये कहावत सत्य हो रही है।

कोई भी व्यक्ति कानून से नहीं होता बड़ा

Tanjinder Pal Singh Bagga

 

केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद ये समझ रहे थे कि वो कानून से बड़े हो गए हैं लेकिन हाईकोर्ट ने ये बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं उच्च न्यायालय का, भाजपा का, मीडिया का, दिल्ली और हरियाणा पुलिस का धन्यवाद करता हूं और अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि वो एफआईआर करके हमें डरा लेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है।

उल्लेखनीय है कि बग्गा के खिलाफ एक अप्रैल को साइबर थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी। करीब 25 दिन पहले यह मामला मोहाली जिला पुलिस को ट्रांसफर हुआ था। उन पर भड़काऊ बयान देने, समाज में नफरत को बढ़ावा देने और धमकी देने के आरोप को लेकर केस दर्ज किया गया था। बग्गा पर चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था।

बग्गा ने दायर की हाईकोर्ट में याचिका

भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने मोहाली कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को लेकर शनिवार रात को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने बग्गा को बड़ी राहत देते हुए मोहाली कोर्ट द्वारा जारी उनके खिलाफ वारंट पर अगली सुनवाई 10 मई तक रोक लगा दी है।

गैर जमानती वारंट को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

बग्गा ने शनिवार को मोहाली कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को देर रात हाईकोर्ट चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने सुनवाई करते हुए मोहाली कोर्ट द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस वीडियो को लेकर बग्गा के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है, वह वीडियो ही तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। हाई कोर्ट को बताया गया कि इस विषय पर बग्गा खिलाफ हाई कोर्ट में दो याचिकाएं विचाराधीन हैं जिनकी सुनवाई आज यानि 10 मई को हुई है।

यह भी पढ़ें : पांच महीने से वेतन नहीं मिलने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे नगर निगम के टीचर

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox