INDIA NEWS: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चार साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और पत्थर मारकर उसकी हत्या करने के दोषी व्यक्ति की दया याचिका खारिज कर दी है. यह घटना महाराष्ट्र की थी, जो 2008 में घटिट हुआ था. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई, 2017 को वसंत संपत दुपारे (तब 55 साल) की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी.
शीर्ष अदालत ने 2017 में कहा था-
गौरतलब है कि राष्ट्रपति सचिवालय को इस साल 28 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में सिफारिश मिली थी. राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा 28 अप्रैल, 2023 को अपडेट की गई. दया याचिका की स्थिति पर एक बयान में कहा गया, कि “दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा (10 अप्रैल को) खारिज कर दी गई थी।” शीर्ष अदालत ने 2017 में कहा था कि “जिन विकट परिस्थितियों और बर्बर तरीके से चार साल के बच्चे की हत्या की गई, स्पष्ट रूप से वह अस्हनीय है।
अदालत ने सुनाई मौत की सजा-
इसने 26 नवंबर, 2014 को ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 के बलात्कार और हत्या मामले में महाराष्ट्र निवासी दुपारे को मौत की सजा देने के फैसले को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई, 2016 को दुपारे की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई थी।
याचिका में यह दावा किया गया था कि उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपनी दलीलें रखने का उचित मौका नहीं दिया गया था, जिसके कारण उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा को बरकरार ही रखा और कहा कि नाबालिग लड़की का बलात्कार सहनीय नहीं है.