India News (इंडिया न्यूज़) ; दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को दो सील बंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति जल्द वापस हो सकती है। क्योंकि इस नियम के लागू होने के कुछ सप्ताह बाद ही दिल्ली के उत्पाद शुल्क विभाग ने इस छूट के खिलाफ DMRC से इसकी शिकायत की है। विभाग का कहना है इससे राज्यों के बीच शराब को लेकर बने नियमों की अवहेलना होती दिख रही है।
उत्पाद शुल्क अधिनियम के मुताबिक, डीएमआरसी के नए फैसले के बाद रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है। ऐसे में मेट्रो की ट्रेन में दिल्ली-एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को दो सीलबंद बोतल ले जाने की इजाजत देना इस अधिनियम का उल्लंघन होगा।
मालूम हो,उत्पाद शुल्क विभाग ने DMRC के समक्ष मुद्दा उठाते हए कहा है कि दिल्ली में 25 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं बेची जा सकती है, जबकि गुरुग्राम जैसे शहरों में 18 साल के किसी भी व्यक्ति को शराब बेची जा सकती है। ऐसे में छूट का मतलब है कि कोई भी कम उम्र का व्यक्ति मेट्रो के जरिये से अन्य स्थानों से शराब ला सकता है और दिल्ली में इसका सेवन कर सकता है।
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