India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Traffic Violation: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाली बसों के चालान जारी करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक यातायात निरीक्षकों (एटीआई) को सशक्त बनाने का प्रस्ताव दिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस सिफारिश को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दिया गया है।
गहलोत ने कहा, “लेन उल्लंघन के लिए चालान जारी करने के लिए डीटीसी के सहायक यातायात को सशक्त बनाना सड़क सुरक्षा बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारी बसें यातायात नियमों का पालन करें।” उन्होंने आगे कहा, “इस उपाय से न केवल यातायात प्रवाह में सुधार होगा, बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और हमारी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की समग्र दक्षता में वृद्धि होगी। हम दिल्ली की सड़कों को सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
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इस सिफारिश के तहत, एटीआई को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 184 और 192ए के तहत उल्लंघन करने वाली बसों के चालान जारी करने का अधिकार दिया जाएगा। धारा 177 के तहत पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये और उसके बाद के अपराधों पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
धारा 184 के तहत हाथ में पकड़े जाने वाले संचार उपकरणों के इस्तेमाल से जुड़े पहले अपराध पर 5,000 रुपये और दूसरे या उसके बाद के अपराधों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। धारा 192ए के तहत यातायात उल्लंघन के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
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