इंडिया न्यूज, Transport Department canceled the registration of old vehicles: परिवहन विभाग नें मंगलवार को अहम फैसला लिया है। विभाग द्वारा 27 मार्च तक दो और चारपहिया वाहन सहित 54 लाख से अधिक पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
बता दें कि 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में क्रमश: 10 और 15 साल से अधिक डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 2015 में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगा दी थी।
परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने कहा, “अधिक उम्र के वाहनों के मालिकों से अनुरोध है कि वे एनओसी प्राप्त करें और अपने वाहनों को उस राज्य में बेच दें, जहां वे चलने के लिए फिट हों। यदि वाहन शहर की सड़कों पर चलते या पार्क किए जाते हैं, तो वे जोखिम उठाएंगे। उन्हें बांधकर कबाड़ी को सौंप दिया जाएगा।”
दिल्ली के 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर वाहनों की कुल संख्या में 35.38 प्रतिशत की कमी आई है, क्योंकि शहर की सरकार ने पुराने वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2021-22 में, कुल 79.18 लाख वाहन दिल्ली की सड़कों पर पंजीकृत किए गए।