नई दिल्ली। विश्व की सबसे दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी यानी ट्विटर पर एक ट्विटर यूजर ने हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की है। जिसे लेकर ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। ट्विटर ने हलफनामे में कहा कि ‘एक मध्यस्थ होने के नाते वह यह तय नहीं कर सकती कि उसके मंच पर पोस्ट की गई सामग्री वैध है, या नहीं।’
आपको बता दें कि ट्विटर पर एक यूजर ने हिंदू देवी मां काली के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी। जिसके खिलाफ दायर एक याचिका का जवाब देते हुए एक हलफनामे में यह दलील दी गई। याचिकाकर्ता के वकील ने हलफनामे को पढ़ने और जवाब देने के लिए समय मांगा है। जिसके बाद चीफ जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एस प्रसाद ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 अक्टूबर तय की है।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट एक ट्विटर यूजर ‘एथिस्टरिपब्लिक’ द्वारा ‘मां काली’ के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
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