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4 अगस्त को होगा टाइटलर की अग्रिम जमानत पर फैसला, सीबीआई ने किया विरोध

• LAST UPDATED : August 3, 2023

India News (इंडिया न्यूज़) : 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली के पुल बंगश गुरुद्वारे और आसपास हुई हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने टाइटलर की अग्रिम जमानत पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है और 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। बता दें, CBI ने टाइटलर की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया है।

सीबीआई ने किया विरोध

बता दें, टाइटलर की अग्रिम जमानत का सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अगर टाइटलर को जमानत दी जाती है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो गवाहों को प्रभावित करें। मालूम हो, ये सारा मामला साल 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ा हुआ है। जिसमें 3 लोगों की हत्या की गई थी और गुरूद्वारे में भी आग लगा दी गई थी। इसके अलावा जगदीश टाइटलर के केंद्रीय मंत्री रहते हुए 1 नवंबर 1984 को पुल बंगश इलाके के एक गुरूद्वारे में भीड़ को उकसाने का भी आरोप है।

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