Umar Khalid: जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद, जो उत्तर पूर्वी दंगा मामले में गिरफ्तार थे उन्हें सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है।
जेल अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर उमर खालिद जेल से बाहर निकला गया। बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी है। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कथित मुख्य साजिशकर्ता होने के आरोप लगने के बाद खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज था।
आपको बता दें कि दंगों में 53 लोगों की जान गई थी। 700 से अधिक घायल हुए थे। सीएए (CAA) और एनआरसी (NRC) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली पुलिस द्वारा खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।
#UPDATE | Umar Khalid has been released from Tihar Jail at 7 am today after he was granted interim bail for seven days to attend his sister's marriage: Prison officials https://t.co/S696rnIodW
— ANI (@ANI) December 23, 2022
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